डूंगरपुर.जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 15 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की पीड़िता के पिता ने एसपी को परिवाद दिया था. इस पर दोवड़ा थाना पुलिस ने 6 नवम्बर 2019 को मामला दर्ज किया था. इसमें बताया गया कि पीड़िता अपने गाँव में खेतों में बकरियां चरा रही थी. इस दौरान दिलीप वहां आया और चाक़ू दिखाकर उसका अपहरण करके ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था.