डूंगरपुर.जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने करीब सवा साल पुराने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.
लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र में 25 मई, 2019 का है. वरदा थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका 25 मई, 2019 को अपने गांव से डूंगरपुर शहर में सब्जी बेचने आई थी. शाम के पीड़िता वापस अपने गांव जाने के लिए एक जीप में बैठी थी. इस दौरान हीराता निवासी जीप चालक ने हीराता के पास जंगल में बालिका को ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और वापस बालिका को डूंगरपुर बस स्टैंड पर लाकर छोड़ दिया और भाग गया.