डूंगरपुर. तीन साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामले आरोपी सुभाष और ईश्वर निवासी पोंडरा जिला बांसवाड़ा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में एक सहयोगी मफरूर है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है.