डूंगरपुर.जिले की स्पेशल पॅाक्सो कोर्ट ने युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
विशिष्ट न्यायालय पॅाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 21 मार्च 2016 की रात को पीड़िता अपनी बहन के घर पर अकेली थी. इस दौरान दोषी का पीड़िता की बहन के मोबाइल पर फोन आया और आरोपी ने बहन की मजदूरी के पैसे देने के बहाने पीड़िता को घर के पीछे बुलाया, जहां पर दोषी सहित दो अन्य लोग पहले से मौजूद थे. घर के पीछे पहुंचने पर दोषी और उसके सहयोगियों ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. इसके बाद आरोपी ने एक सप्ताह तक पीड़िता को बंधक बनाते हुए अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.