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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

विशिष्ट न्यायाधीश पोस्को कोर्ट महेंद्र कुमार सिंहल ने मंगलवार को दो साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई. दोनों आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन पर कुल 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

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Published : Aug 20, 2019, 8:28 PM IST

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डूंगरपुर. दो साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पोस्को कोर्ट ने दो आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार किया. और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशिष्ट न्यायाधीश पोस्को कोर्ट महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कड़ी कैद की सजा

सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी राकेश जायसवाल निवासी बनकसिया उत्तरप्रदेश को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

इसी मामले में घटना के वक्त नाबालिग आरोपी सनी दंतानी के मामले में अलग से सुनवाई करते हुए उसे सजा सुनाई गई है. सनी निवासी हनुमानपुरा गोल सर्कल अहमदाबाद को 18 साल की उम्र पूरी हो जाने से विभिन्न धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

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बता दें कि कोर्ट ने घटना के वक्त नाबालिग आरोपी सनी को 21 साल की आयु होने तक उसे बाल सम्प्रेषण गृह में भेजने के आदेश दिए हैं. वहीं आरोपी के 21 साल की आयु पूरी होने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा.

आपको बता दे कि 21 जून 2017 को नाबालिग के पिता ने सागवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. जिसमें बताया था कि उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी. इस दौरान आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और दुष्कर्म का शिकार बनाया. इसी मामले में विशिष्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है.

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