डूंगरपुर. जिले में ढाई साल पहले हुए एक महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपए की जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि घर पर अकेली महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए गए है.