राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

धौलपुर: राजाखेड़ा में बिना अनुमति के संचालित हो रहा था शादी समारोह, 5 हजार रुपए जुर्माना - Rajkheda News

धौलपुर के राजाखेड़ा उपखंड के गांव सांवलिया पुरा में शुक्रवार को बिना प्रशासन की अनुमति के एक युवती का शादी समारोह संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने आयोजनकर्ता पर बिना प्रशासन की अनुमति के शादी समारोह संचालित करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

5 thousand rupees fine  राजाखेड़ा न्यूज  धौलपुर न्यूज  शादी समारोह  wedding ceremony  Rajkheda News  Dholpur news
5 हजार रुपए जुर्माना

By

Published : May 8, 2021, 3:04 AM IST

राजाखेड़ा (धौलपुर).देश-प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. वहीं इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा 3 मई से लेकर 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया है. सरकार ने कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी के बाद गुरुवार देर रात्रि एक आदेश जारी कर 10 मई से लेकर 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया है.

प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर लोगों से जरूरी सावधानी बरतने के साथ 10 मई के बाद 31 मई तक शादी समारोह पर रोक लगा दी है. वहीं पूर्व में जारी किए गए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में सिर्फ 31 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की है. वहीं इसके लिए संबंधित उपखंड अधिकारी से शादी समारोह के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना भी जरूरी है. लेकिन प्रदेश सरकार और प्रशासन के लगातार प्रयासों के बाद भी कई लोग आदेशों की अवहेलना कर प्रशासन को बिना जानकारी दिए शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं. लेकिन ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा गठित किया गया निगरानी दल लगातार नजर बनाकर कार्रवाई कर रहा है.

यह भी पढ़ें:कोटा में 3 शादी वाले परिवारों पर गिरी गाज, 2 लाख रुपए जुर्माना

ऐसा ही मामला शुक्रवार को राजाखेड़ा उपखण्ड के गांव सांवलिया पुरा में देखने को मिला, जहां एक युवती का शादी समारोह बिना प्रशासन की अनुमति के संचालित किया जा रहा था. लेकिन इसकी भनक प्रशासन द्वारा गठित किए गए निगरानी दल को लग गई निगरानी दल ने संबंधित मामले को लेकर उपखंड अधिकारी को अवगत कराया, जिसके बाद राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार मंगल ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली.

यह भी पढ़ें:विवाह समारोह में 31 से ज्यादा लोग हुए शामिल, 1 लाख का लगाया जुर्माना

मामले को लेकर राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार मंगल ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार शाम निगरानी दल को उपखण्ड के गांव सांवलिया पुरा में एक युवती की शादी समारोह के संचालित होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद निगरानी दल ने उन्हें भी मामले से अवगत कराया. उसके बाद उन्होंने टीम के साथ मौके पर जाकर मामले की पड़ताल की तो पाया कि शादी समारोह बिना प्रशासन की अनुमति के संचालित हो रहा था. शादी समारोह के आयोजन को लेकर उपखंड प्रशासन से किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद उपखण्ड अधिकारी ने आयोजन कर्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें:बाड़मेर में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर 600 लोगों पर कार्रवाई, वसूले 92 हजार 100 रुपये का जुर्माना

गौरतलब है, इससे पहले भी गुरुवार को उपखण्ड अधिकारी ने राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बसई कारे के गांव बीच का पुरा में भी एक युवक का शादी समारोह बिना प्रशासन की अनुमति के संचालित होने पर आयोजन कर्ता पर पांच हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया था. उपखंड अधिकारी ने बताया, अगर कोई भी व्यक्ति सरकार और प्रशासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध जुर्माना वसूलने के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details