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नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दो अभियुक्तों को 3 साल की सजा, 500-500 रुपए का अर्थदंड

धौलपुर जिले में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के एक मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने दो आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों को 500 रूपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

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Published : Aug 29, 2019, 4:57 PM IST

धौलपुर.जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी थाना इलाके में वर्ष 2016 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए आरोपियों को 500 रूपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है.

पॉक्सो एक्ट ने दो आरोपियों को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 20 जनवरी 2016 को बाड़ी थाना में एक मामला दर्ज हुआ था. मामले में नाबालिग के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी 20 जनवरी 2016 की दोपहर 3 बजे घर से बाजार जा रही थी. तभी रास्ते में मांगी भूत के मकान के सामने मुल्जिम इरफान पुत्र साविर और जुबेर पुत्र जकारिया ने पीड़िता का हाथ पकड़ कर खींच लिया और दुपट्टा खींचने लगे. उन्होंने बताया कि आरोपियों के चंगुल से पीड़िता भाग कर घर आई और उसने मुझे जानकारी दी. बाड़ी थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 8 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था. उक्त मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में विचाराधीन चल रहा था.

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जानकारी के अनुसार मामले में विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से संरक्षण अभिनियम के पीठासीन अधिकारी मुकेश त्यागी ने दोनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 354 में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों को 500 रूपए के अर्थ दंड से दंडित भी किया है.

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