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धौलपुर : नाबालिग को भगा कर ले जाने के आरोपी को तीन साल का कारावास - dholpur news

जिले के विशेष न्यायालय ने 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

युवक को पॉक्सो एक्ट में सजा, youth sentenced at posco act

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Published : Sep 12, 2019, 10:55 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय ने 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.

नाबालिग को भगा कर ले जाने के आरोपी को सजा

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 6 नवंबर 2016 को जिले की एक नाबालिग को उसकी मां झांसी जाने के लिए धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ कर आ गई थी. जहां से उसे झांसी का रहने वाला युवक आशिक उर्फ आशीष पुत्र अमर सिंह निवासी विरगुवा थाना बड़ागांव जिला झांसी बहला फुसलाकर भगा ले गया. जिस पर नाबालिग के पिता ने जीआरपी थाना झांसी में जीरो रिपोर्ट दर्ज कराई.

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वारदात इलाका मनियां होने पर मनिया पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसंधान कर पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. जिसके बाद प्रकरण में सुनवाई करते हुए गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने आरोपी आशिक उर्फ आशीष को 3 वर्ष के कारावास के साथ ही 5 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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