धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय ने 2016 में नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 5 हजार के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 6 नवंबर 2016 को जिले की एक नाबालिग को उसकी मां झांसी जाने के लिए धौलपुर रेलवे स्टेशन छोड़ कर आ गई थी. जहां से उसे झांसी का रहने वाला युवक आशिक उर्फ आशीष पुत्र अमर सिंह निवासी विरगुवा थाना बड़ागांव जिला झांसी बहला फुसलाकर भगा ले गया. जिस पर नाबालिग के पिता ने जीआरपी थाना झांसी में जीरो रिपोर्ट दर्ज कराई.