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पत्नी के प्रेमी ने की थी पति की गला घोंटकर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास...

धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या (Dholpur Murder Case) के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पत्नी के प्रेमी ने पति की जूते के फीते से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर शव को कुएं में फेंका था. प्रकरण में न्यायाधीश ने शुक्रवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.

District and Sessions Judge Dholpur
जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर

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Published : Mar 11, 2022, 5:10 PM IST

धौलपुर. पत्नी के प्रेमी ने पति की गला घोंटकर निर्मम हत्या की थी. इस मामले में धौलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा (Life Imprisonment in Dholpur) सुनाई है.

लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि मुस्तगीस माता प्रसाद कुशवाहा निवासी मसूदपुर ने सदर थाना पुलिस के समक्ष 22 मार्च 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताते हुए मुस्तगीस ने अपने पुत्र भोलाराम कुशवाहा की पत्नी के प्रेमी संजय कुशवाहा पुत्र जगन कुशवाह निवासी पूठपुरा थाना इलाका सैंपऊ को नामजद किया था.

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संजय कुशवाहा के भोलाराम की पत्नी से अवैध सम्बन्ध थे. संजय भोलाराम के घर आने-जाने के साथ मोबाइल पर भी आए दिन बातें करता रहता था. 17 मार्च 2015 को भोलाराम कुशवाहा सैंपऊ तिराए पर खड़ा हुआ था. इसी दौरान आरोपी संजय वहां पहुंच गया. आरोपी शराब पिलाकर संजय को अपने साथ ले गया. सुनसान स्थान पर भोलाराम के जूते के फीते से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी.

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इसके बाद उसी के जूते के फीते से पत्थर बांधकर शव को कुएं में फेंक दिया. प्रकरण में पुलिस ने आरोपी संजय कुशवाह को नामजद कर अनुसंधान शुरू किया. मामले में पुलिस ने संजय को आरोपी मानते हुए कोर्ट में पत्रावली को पेश कर दिया.

लोक अभियोजक ने बताया कि लंबे समय तक चली बहस के बाद शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने आरोपी संजय को हत्या का आईपीसी 302, 201 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की कठोर सजा (Sessions Judge Verdict in Dholpur Murder Case) सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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