डूंगरपुर.जिले में डेढ़ साल पहले कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर के न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, कि मामले में आरोपी खजूरी निवासी सतीश फलेजा मीणा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.