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Big News : जयपुर, धौलपुर और प्रतापगढ़ में भी धारा 144 लागू...डीजे पर रोक - Ban on DJ in Religious Programs

बीते दिनों करौली में हुई हिंसा के बाद धौलपुर जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है. शुक्रवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने आदेश निकालते हुए जिले भर में धारा 144 लागू की है. अप्रैल माह में आने वाले त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू करने के साथ सभी तरह के जुलूस और डीजे पर (Ban on DJ in Religious Programs) प्रतिबंध लगाया गया है.

Section 144 Imposed in Dholpur District
एसपी-कलेक्टर ने निकाला फ्लैग मार्च

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Published : Apr 8, 2022, 10:12 PM IST

Updated : Apr 8, 2022, 10:53 PM IST

धौलपुर. करौली हिंसा के बाद अब धौलपुर जिले में भी धारा 144 लागू कर दी गई है. वहीं, आगामी आदेश तक धार्मिक कार्यक्रमों में डीजे पर प्रतिबंध रहेग. कलेक्टर के धारा 144 लागू किए जाने के बाद (Section 144 Imposed in Dholpur District) धौलपुर एसपी नारायण सिंह टोगस और कलेक्टर राकेश जायसवाल के नेतृत्व में जिले भर में फ्लैग मार्च निकाला गया. पुराना शहर क्षेत्र से शुरू हुआ फ्लैग मार्च हॉस्पिटल जगन तिराहा संतर रोड होते हुए गुलाब बाग पर जाकर समाप्त हुआ.

धौलपुर में निकाले गए फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की. फ्लैग मार्च निकालने के बाद एसपी नारायण सिंह टोगस ने बताया कि पुलिस शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए (Alert in Dholpur District) फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर और इंस्टाग्राम के साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट करने वालों पर नजर रख रही है.

उन्होंने बताया कि बिना परमिशन किसी भी तरह का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन मिलकर धार्मिक आयोजनों के दौरान सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी रखेंगे, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फ्लैग मार्च के बाद जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल ने सभी से एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने-अपने त्योहार मनाने की अपील की है.

प्रतापगढ़ में भी धारा 144 लागू : जिले में सामूहिक रैली, जुलूस आदि को लेकर धारा 144 लागू की गई है. अब पूर्व अनुमति लेने के बाद ही सामूहिक रैली, जुलूस आदि निकाले जा सकेंगे. इधर, रामनवमी पर विहिप की ओर से निकाली जाने वाली शोभायात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. पुलिस इस शोभायात्रा पर ड्रोन से नजर रखेगी.

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जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर प्रकाशचन्द्र शर्मा ने आदेश जारी कर बताया कि प्रतापगढ़ जिले में यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्र (प्रतापगढ़ नगर परिषद एवं नगर पालिका छोटी सादड़ी) के विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी आदि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से लेनी होगी. पूर्व अनुमति के बिना रैली, जुलुस, प्रदर्शनी आदि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा.

प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन

उन्होंने बताया कि यह आदेश सरकारी आयोजन पर लागू नहीं होगा. यदि कोई भी इस आदेश की उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा. यह आदेश शुक्रवार से तुरंत लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा. पुलिस अधीक्षक डॉ अमृता दुहान ने बताया कि रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. शोभायात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा. पूरे रूट पर अभय कंमाड के कैमरों से नजर रखी जाएगी. जिसे यहां कमांड के सेंटर से लाइव देखा जा सकेगा. साथ ही शोभायात्रा के दौरान ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी.

जयपुर में भी धारा 144 लागू :अब जयपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है. जयपुर जिले में भी कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर कलेक्टर ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी है. धारा 144 का ये आदेश 31 मई तक लागू रहेगा. जिला कलेक्टर राजन विशाल ने शुक्रवार शाम को एक आदेश जारी कर कमिश्नरेट क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जिले में धारा 144 लगा दी है. अब जिले में बिना पूर्व अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन और शोभा यात्रा निकालने पर पूर्णत पाबंदी रहेगी.

उपखंड अधिकारी (एसडीएम) से अनुमति के बाद ही जुलूस, प्रदर्शन और शोभायात्रा जैसे आयोजन किए जा सकेंगे. ध्वनि प्रसारण यंत्र पर भी रोक लगा दी गई है. संबंधित एसडीएम सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक की ही अनुमति दे सकेंगे. 2 दिन बाद रामनवमी का एक बड़ा त्योहार मनाया जाएगा. उससे पहले जयपुर जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर एक बड़ा कदम उठाया है. कलेक्टर ने लाठी, सरिया, पिस्टल, बंदूक, चाकू व अन्य धारदार हथियार लेकर घूमने पर भी प्रतिबंध लगाया है. सोशल मीडिया पर धार्मिक एवं जातिगत इस प्रचार करने पर भी रोक रहेगी.

Last Updated : Apr 8, 2022, 10:53 PM IST

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