धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने सरमथुरा थाना इलाके में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में चार मुल्जिमो को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि 10 जनवरी 2018 को सरमथुरा थाना क्षेत्र की एक परिवादिया ने एसपी धौलपुर को एक रिपोर्ट पेश की थी.
जिसमे उसने बताया कि दस जनवरी 2018 की सुबह आठ बजे मेरी बहन की नाबालिग बेटी घर पर नहा रही थी. तभी गांव के लोकेन्द्र, निरंजन, श्यामवीर पुत्रगण विहारी और निरोत्तम छत पर खड़े होकर नाबालिग बेटी को घूर रहे थे और गंदी हरकत कर रहे थे. इसी दौरान मेरे द्वारा उनसे मना करने पर इन लोगो से कहासुनी हो गई. जिसके बाद मुल्जिमान लोकेन्द्र, निरंजन, श्यामवीर निरोत्तम और अन्य अपने हाथो में लाठी, कुल्हाड़ी लेकर घर पर आ धमके और मारपीट शुरू कर दी.