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Minor rape case: पक्षद्रोही होने के बावजूद आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा - पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई

धौलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (10 years prion to minor rape convict) है. पीड़िता के पक्षद्रोही होने के बाद डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई गई.

POCSO Court sentenced rape convict 10 years jail
Minor rape case: पक्षद्रोही होने के बावजूद आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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Published : Jan 21, 2023, 8:12 PM IST

धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने सैपऊ थाना इलाके में वर्ष 2020 में दर्ज हुए 16 वर्षीय छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी को 90 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के सैपऊ थाना इलाके का है. एक परिवादी ने 21 मार्च, 2020 को पुलिस थाना सैपऊ पर मामला दर्ज कराया कि 19 मार्च, 2020 को 12वीं कक्षा में पढ़ रही उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री परीक्षा देकर घर लौट रही थी. जिसे आरोपी विनीत और हेमंत मोटरसाइकिल पर बिठा कर अपहरण कर ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान के दौरान पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज करा कर मेडिकल कराया. पीड़िता ने बयानों में बताया कि आरोपी विनीत ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और हेमंत ने उसका अपहरण किया.

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पुलिस ने आरोपियों विनीत और हेमंत को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. दोनों आरोपी राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं. लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में ट्रायल के दौरान पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई. जिसके बाद लोक अभियोजक ने जयपुर प्रयोगशाला से डीएनए रिपोर्ट मंगाकर पत्रावली में पेश की. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने शनिवार को विनीत पुत्र सुमेर सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले में दूसरे मुल्जिम हेमंत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया.

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