जयपुर.पॉक्सो मामलों की दो अलग-अलग अदालतों ने नाबालिग पीड़िताओं से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रवि प्रकाश और गौरव सैनी को बीस-बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों को अर्थ दंड से भी दंडित किया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता के पक्षद्रोही होने मात्र से डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण मौजूद नहीं है. प्रथम दृष्टया लगता है कि पक्षकारों के बीच सांठगांठ होने के कारण पीड़िताएं अपने बयानों से बदल गई हैं.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 26 जनवरी 2021 को पीड़िता के पिता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह दूध लेने बाजार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. उसे पता चला कि रवि प्रकाश उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.