धौलपुर. जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जीआरपी थाना दिल्ली में वर्ष 2015 में ट्रेन में सफर कर रही एक 9 वर्षीय नाबालिग के साथ शारीरिक दुराचार करने के मामले में (Minor Physically abused in train case) एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने सजा सुनाते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में 75 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड में से पचास हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.
पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला 2 अप्रेल, 2015 का है. जब 9 वर्षीय पीड़िता अपनी चार वर्षीय बहन और मां के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी. ट्रेन की दो बर्थ पर सभी सो रहे थे. तभी चलती ट्रेन में धौलपुर के आस-पास एक यात्री मोहम्मद दानिश बर्थ पर सो रही नाबालिग के साथ दुराचार करने की कोशिश करने लगा. नाबालिग चिल्लाने लगी, तो उसकी मां जाग गई और ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने मोहम्मद दानिश को पकड़ कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया.