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धौलपुर: दिव्यांग की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, 1 लाख का जुर्माना भी - SC ST Special Court

धौलपुर के एससी-एसटी मामले के विशेष न्यायालय ने दिहौली इलाके में साल 2017 में एक दलित दिव्यांग की हत्या करने के एक मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एससी-एसटी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अमित कुमार ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त सन्ना उर्फ रामशरण को एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया है.

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दिव्यांग के हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Mar 7, 2020, 10:46 PM IST

धौलपुर. जिले के एससी-एसटी मामले के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अमित कुमार ने शनिवार को दलित दिव्यांग की हत्या के आरोप में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.

दिव्यांग की हत्या के आरोपी को सजा

विशेष लोक अभियोजक माहिर हसन रिजवी ने बताया कि गांव खोड़ निवासी सुमन जाटव ने 15 जून 2017 को दिहौली पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया कि 14 जून 2017 को उसके पति फूल सिंह और उसके दोनों पुत्र मनोज और विकेश खेतों को जुतवाने के लिए गए थे.

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इस दौरान खेत पर विजयसिंह गुर्जर निवासी दगरा बाइक पर उसके पति को बैठाकर ले गया और उसके पति रात को भी वापस नहीं आए. 15 जून की सुबह एक बालिका गांव खोड़ से बरसला दूध देने गई थी और उसने बताया कि बरसला के रास्ते में फूल सिंह चाचा मरे पड़े हैं.

इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि फूल सिंह दगरा गांव से अपने गांव खोड़ आ रहा था, इस दौरान रास्ते में बरसला गांव में रामवरन ठाकुर के लड़के की शादी में रुक गया. इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर सन्ना उर्फ रामशरण से नोंक-झोक हो गई, जिसके बाद सन्ना ने गांव बरसला से लौटते समय फूल सिंह की बैसाखियों से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने बारीकी से जांच कर अभियुक्त सन्ना उर्फ रामशरण के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था.

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