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धौलपुर: पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा

पुलिस टीम पर फायरिंग के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी डकैत निहाल सिंह को एडीजे कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा

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Published : Jun 3, 2019, 11:11 PM IST

बाड़ी (धौलपुर).बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने कुख्यात दस्यु रहे लौटई गिरोह के एक डकैत को पुलिस पर जानलेवा हमला और फायरिंग मामले में आरोपी मानते हुए 10 साल कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है. वर्तमान में आरोपी भरतपुर की सेवर जेल में किसी अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में डकैत निहाल सिंह को 10 साल की सजा

एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 22 अक्टूबर 2008 को मुखबिर की सूचना पर करीब पांच से अधिक बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. इस पर पुलिस की स्पेशल टीम एडीएफ इंचार्ज ने बदमाशों को घेर लिया. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस की एडीएफ टीम पर फायरिंग कर हमला कर दिया था. ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में दो डकैत मारे गिराए थे. वहीं एक डकैत को बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में मार दिया था. लेकिन आरोपी डकैत निहाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

मामला सरमथुरा थाना पुलिस ने दर्ज कराया था. जो एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था. सोमवार को एडीजे सुंदरलाल बंसीवाल ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी निहाल सिंह पुत्र शिब्बू मीणा निवासी दीवानपुरा सरमथुरा को 10 साल कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

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