राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

धौलपुर: जिला मजिस्ट्रेट ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले विवाह समारोह के लिए दिए निर्देश - पीपल पूर्णिमा विवाह समारोह

कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को राकने के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश की निरन्तरता में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई 5 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी करते हुए विवाह समारोह के संबंध में अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं.

rajasthan latest news,  dholpur latest news
अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा विवाह समारोह पर दिए निर्देश

By

Published : May 7, 2021, 7:32 PM IST

धौलपुर. कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को राकने के लिए रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. आदेश की निरन्तरता में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई 5 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के आदेश जारी करते हुए विवाह समारोह के संबंध में अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर प्रतिवर्ष परम्परागत रूप से भारी संख्या में विवाह समारोहों का आयोजन किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 14 मई को अक्षय तृतीया (आखातीज) और 26 मई को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति अधिक संख्या में विवाह समारोहों के आयोजन की सम्भावना है.

पढ़ें:धौलपुर: एसपी केसर सिंह के निर्देशन में कार्रवाई, कार्रवाई के दौरान 24 लाख 77 हजार 100 रुपए का राजस्व वसूला गया

उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में कोविड-19 का संक्रमण अत्यधिक बढ़ने और संक्रमण की द्वितीय लहर की घातकता को मद्देनजर रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में अक्षय तृतीय 14 मई और पीपल पूर्णिमा 26 मई को होने वाले विवाह समरोहों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही बताया कि विवाह समारोह का आयोजन मैरिज होम, मैरिज गार्डन, होटल परिसर, धर्मशाला, पार्क या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है.

इसके अलावा ग्रामीण और शहरी कोर कमेटियों की ओर से बीएलओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से संघन भ्रमण कर इस अवसर पर होने वाले विवाह समारोहों को चिन्हित कर ग्रामवार सूची बनाई जाए. विवाह में बैण्ड बाजा, हलवाई, म्यूजिक सिस्टम, डीजे, बारात निकासी, सामूहिक प्रीतिभोज, टैण्ट और पाण्डाल लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. शादी के लिए टेण्ट हाउस और हलवाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी अनुमत नहीं होगी.

उन्होंने बताया कि विवाह समारोह का आयोजन स्वयं के निजी आवास पर अनुमत होगा. जिसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. कोर ग्रुप समिति और निगरानी दलों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि 11 से अधिक व्यक्ति शादी समारोह में शामिल नहीं हो. उन्होंने बताया कि रिंग सेरेमनी, टीका और लग्न, सगाई आदि के रूप में किसी कार्यक्रम का आयोजन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details