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धौलपुर पुलिस ने रुकवाई 12 साल की नाबालिग लड़की की शादी, कार्ड पर लिखा था फर्जी नाम

धौलपुर के निहालगंज में एक 12 साल की नाबालिग लड़की की शादी फर्जी नाम से करवाई जा ही थी. जिसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हुई तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए. पुलिस ने लड़की और उसके परिजनों को थाने में तलब किया है. शादी के कार्ड पर लड़की का फर्जी नाम लिखा हुआ था. 25 नवंबर को लड़की की शादी तय थी. फिलहाल पुलिस ने शादी ना कराने के लिए परिजनों को पाबंद किया है.

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धौलपुर में नाबालिग की शादी

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Published : Nov 10, 2020, 5:30 PM IST

धौलपुर. शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने इलाके के काली माई रोड पर 12 साल 10 महीने की नाबालिग लड़की के बाल विवाह को रुकवाया है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने नाबालिक के परिजनों को तलब किया है. पुलिस ने नाबालिग एवं उसकी मां को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. बाल कल्याण समिति ने नाबालिग एवं उसकी मां को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. मजिस्ट्रेट ने नाबालिक बच्ची के परिजनों को पाबंद करा दिया है.

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बाल विवाह की निगरानी रखने के लिए संबंधित हल्का पटवारी एवं गिरदावर को तैनात किया है. नाबालिक लड़की की शादी 25 नवंबर 2020 को तय थी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में मुखबिर ने सूचना दी कि शहर के निहालगंज थाना इलाके के काली माई रोड 12 साल की नाबालिग लड़की की शादी 25 अक्टूबर 2020 को कराई जा रही है. जिला विधिक सेवा के सचिव एवं न्यायाधीश शक्ति सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए स्थानीय निहाल गंज थाना पुलिस को बाल विवाह रुकवाने के निर्देश दिए.

पुलिस ने रुकवाई 12 साल की नाबालिग की शादी

शिकायत पत्र में बताया कि लड़की की मां अपने पति से अलग रह रही है. लड़की की मां ने शादी के कार्ड पर लड़की का नाम भी फर्जी लिखवाया है. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाबालिक की मां एवं उसकी पुत्री को थाने पर तलब किया. पुलिस ने लड़की की उम्र से संबंधित दस्तावेज उसकी मां से मांगे. आधार कार्ड में नाबालिक की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 लिखी हुई है. लिहाजा आधार कार्ड के मुताबिक नाबालिग की आयु वर्तमान में 12 वर्ष 10 माह है.

पुलिस ने नाबालिक की मां को तलब कर बालिका को साथ लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. बाल कल्याण समिति ने नाबालिक को अग्रिम कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज दिया. मजिस्ट्रेट ने प्रकरण में संज्ञान लेते हुए नाबालिक की मां एवं अन्य परिजनों को शादी नहीं कराने के लिए पाबंद किया है. मजिस्ट्रेट ने संबंधित गिरदावर, हल्का पटवारी एवं सचिव को निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल प्रशासन ने नाबालिक की मां को पाबंद कर शादी को रुकवा दिया है.

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