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धौलपुर : नाबालिग को भगाने के मामले में दोषी को 3 साल की सजा

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दो दोषियों में एक दोषी को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है. दोषी मामले में एक आरोपी की मौत ट्रायल के दौरान हो गई थी.

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Published : Oct 5, 2019, 11:32 PM IST

धौलपुर पॉस्को कोर्ट, Dhaulpur Posco Court

धौलपुर.जिले में शनिवार को पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के मामले में दोषी को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मुकेश त्यागी ने सजा सुनाते हुए दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.

नाबालिग लड़की को भगा ले जाने वाले दोषी को मिली सजा

क्या है मामला...

मामला 2013 का है. असल में 31 दिसंबर 2013 की रात दो सगे भाई महेंद्र सिंह और श्री कृष्ण एक नाबालिग लड़की को उसके घर से भगा ले गए थे. जिसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ 2013 में महिला थाना में केस दर्ज किया गया था.

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लड़की के पिता ने क्या कहा...

इस मामले पर बात करते हुए लड़की के पिता ने बताया कि 31 दिसंबर की रात दस बजे तक घर में सभी लोग सो गए थे. सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच जब उनकी पत्नी उठी तो लड़की घर पर नहीं थी. जिसकी तलाश लगातार की गई. बाद में जब लड़की के पिता को उन लड़कों (यानी महेंद्र सिंह और श्री कृष्ण) के बारे में पता चला तो उन्होंने महिला थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था.

लेकिन ट्रायल के दौरान ही श्री कृष्ण की मौत हो गई. जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई को ड्रॉप किया गया. जिसके बाद उक्त मामला विशेष न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था. जिसके बाद शनिवार को विशेष न्यायालय ने इस मामले में दोषी को 3 साल की जेल और पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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