- डीएम ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जारी किया है आदेश
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों से जुड़े लोगों का भी वैक्सीनेशन है अनिवार्य
धौलपुर. कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को रोकने के लिए केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों ही अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही है. लोग टीकाकरण में रुचि दिखाते हुए वैक्सीन की डोज लगवा भी रहे हैं. इस बीच, धौलपुर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक आदेश जारी किया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी सूची सरकारी राशन के दुकानदार बनाएं और राशन लेने से पहले उनसे टीका लगवाने को कहें.
अपने आदेश के बारे में कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल (Collector Dholpur) बताते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण (Vaccination) होगा, तभी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच सकेंगे. दुकानदार व दुकान में कार्य करने वाले कार्मिकों का आवश्यक रूप से टीकाकरण करवाएं अन्यथा असुरक्षित दुकान संचालन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही ऐसे दुकानदारों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत आवश्यक कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी.