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गरीब जाए तो जाए कहां! कलेक्टर कह रहे वैक्सीन नहीं तो राशन नहीं, करेंगे कार्रवाई...सरकार बता रही टीके का टोटा

धौलपुर जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन अभियान को लेकर फरमान जारी किया. कलेक्टर के फरमान के अंतर्गत बिना वैक्सीनेशन किए हुए व्यक्ति, दुकानदार और प्रतिष्ठान संचालक को असुरक्षित माना जाएगा. उनके साथ ही ऐसे राशन उपभोक्ताओं को भी राशन का लाभ नहीं दिया जाएगा.

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धौलपुर में कोरोना का टीकाकरण

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Published : Jun 28, 2021, 5:31 PM IST

  • डीएम ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए जारी किया है आदेश
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों से जुड़े लोगों का भी वैक्सीनेशन है अनिवार्य

धौलपुर. कोरोना संक्रमण (Corona Infection) को रोकने के लिए केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों ही अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रही है. लोग टीकाकरण में रुचि दिखाते हुए वैक्सीन की डोज लगवा भी रहे हैं. इस बीच, धौलपुर कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने एक आदेश जारी किया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनकी सूची सरकारी राशन के दुकानदार बनाएं और राशन लेने से पहले उनसे टीका लगवाने को कहें.

अपने आदेश के बारे में कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल (Collector Dholpur) बताते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण (Vaccination) होगा, तभी कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बच सकेंगे. दुकानदार व दुकान में कार्य करने वाले कार्मिकों का आवश्यक रूप से टीकाकरण करवाएं अन्यथा असुरक्षित दुकान संचालन की अनुमति नहीं होगी. साथ ही ऐसे दुकानदारों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत आवश्यक कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी.

धौलपुर में कोरोना का टीकाकरण

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ऐसे में जिले में संचालित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, दुकानों से जुड़े लोगों का वैक्सीनेशन अनिवार्य है. साथ ही इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत कितने प्रतिशत स्टॉफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी भी सूचना देनी होगी. जिला कलेक्टर ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत 90 प्रतिशत तक वैक्सीनेशन कराने के निर्देश दिए हैं.

बगैर टीकाकरण करवाए व्यापार करने और दुकान खोलने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दुकान सीलिंग व अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी राशन प्राप्त करने वाले लोग जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उनकी सूची राशन डीलर्स के माध्यम से तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

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