धौलपुर. जिले के मनियां थाना इलाके के गांव बरेलपुरा में करीब 4 साल पहले खेत में आलू की फसल में पानी दे रहे किसान के ऊपर हाईटेंशन लाइन टूट कर गिरने से उसकी मौत हो गई थी. जिसके बाद परिजनों ने विद्युत निगम पर दावा करते हुए जिला एवं सैशन न्यायालय में परिवाद पेश किया था. मामले में पूर्व में फैसला सुनाते हुए डीजे कोर्ट ने विद्युत निगम को 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के बाद भी विद्युत निगम ने पीड़ित को हर्जाना रुपए नहीं दिए.
भुगतान नहीं मिलने पर पीड़ित परिजनों ने जिला एवं सेशन न्यायालय में इजराय पेश की. जिस पर बुधवार को जिला न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने सुनवाई करते हुए विद्युत निगम के एसबीआई खाते से 8 लाख 81 हजार 67 रुपए को सीज करने के आदेश जारी कर दिए. जिला न्यायालय के सेल अमीन हेमचंद गुप्ता की ओर से कुर्की की कार्रवाई की गई हैं. जिसके तहत न्यायालय का वारंट बैंक पर पहुंचते ही एसबीआई प्रबंधक की ओर से 8 लाख 81 हजार 67 रुपए पर रोक लगा दी है.