धौलपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले की सीमाओं में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लागू किया गया है. इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है. उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों धौलपुर, बाड़ी एवं राजाखेड़ा में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा.
इस अवधि के दौरान जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर साधरणतया आवागमन नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, होटल, खोमचे, खाने-पीने इत्यादि की वस्तू रखने वाले ठेले, मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक बन्द रहेंगे. इसके लिए समस्त व्यवसायी सायं 8 बजे तक अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द कर रात्रि 9 बजे तक अपने निवास पर पहुंचना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना की जाएगी, परन्तु रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी पर यह लागू नहीं होगा. सिनेमा हॉल, थियेटर एवं ऐसे समान स्थान बन्द रखे जाएंगे.
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शहरी सीमा क्षेत्रा में यह रहेगा प्रतिबंध