धौलपुर.राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 19 अप्रैल प्रातः 5 बजे से 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है. जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखे जाएगें और सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित होगी.
जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियन्त्रण के लिए जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 19 अप्रैल सोमवार प्रातः 5 बजे से 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा की पूर्ण रूप से पालना करने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रख कर प्रतिबन्ध से छुट दी गई है.
इन पर लागू नहीं होगा प्रतिबन्ध
जिला कलेक्टर ने बताया कि उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ राजकीय कार्मिकों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबन्धन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर परिषद, नगरपालिका, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी इत्यादि, केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान अनुमत रहेगें और सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ अनुमत होगें, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.
राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घण्टे के अन्दर करवाई आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. गर्भवती महिलाओं और रोगियो को चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए, सभी निजी चिकित्सालय, लैब और उनसे सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, मण्डियां, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल), थोक (होल सेल) दुकाने सायं 5 बजे तक अनुमत होगी और जहां तक सम्भव हो इनकी ओर से होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि सब्जियां और फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वैन की ओर से सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.