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जन अनुशासन पखवाड़े के तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखे जाएगें - डीएम - Corona cases in Dhaulpur

राजस्थान में कोरोना नियमों की पालना करवाने के लिए राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 19 अप्रैल प्रातः 5 बजे से 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है. जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखे जाएगें और सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित होगी.

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धौलपुर में नियमों की पालना करवाने के लिए बंद रहेंगे सभी प्रतिष्ठान

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Published : Apr 20, 2021, 8:07 PM IST

धौलपुर.राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 19 अप्रैल प्रातः 5 बजे से 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है. जिसके तहत सभी कार्यस्थल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रखे जाएगें और सामान्य गतिविधियां जिनके कारण कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है, प्रतिबन्धित होगी.

जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियन्त्रण के लिए जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 19 अप्रैल सोमवार प्रातः 5 बजे से 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन पखवाड़ा की पूर्ण रूप से पालना करने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान प्रतिबंध जनसामान्य की सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रख कर प्रतिबन्ध से छुट दी गई है.

इन पर लागू नहीं होगा प्रतिबन्ध

जिला कलेक्टर ने बताया कि उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ राजकीय कार्मिकों जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाऐं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबन्धन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर परिषद, नगरपालिका, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा संबंधी इत्यादि, केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान अनुमत रहेगें और सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ अनुमत होगें, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी.

राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घण्टे के अन्दर करवाई आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा. गर्भवती महिलाओं और रोगियो को चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए, सभी निजी चिकित्सालय, लैब और उनसे सम्बन्धित कार्मिक उपयुक्त पहचान-पत्रा के साथ डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाऐं, खाद्य पदार्थ और किराने का सामान, मण्डियां, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारा से सम्बन्धित खुदरा (रिटेल), थोक (होल सेल) दुकाने सायं 5 बजे तक अनुमत होगी और जहां तक सम्भव हो इनकी ओर से होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने बताया कि सब्जियां और फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाईल वैन की ओर से सायं 7 बजे तक बेचा जा सकेगा.

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उन्होंने बताया कि वर्तमान में रबी फसलों की आवक मण्डियों में हो रही है और समर्थन मूल्य पर फसलों को क्रय किया जा रहा है, यह कार्रवाई भी अनुमत होगी. ऐसे केन्द्रों पर भी कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित की जाएगी. लेकिन कृषकों का मण्डी पहुंचने और वापस जाने के अतिरिक्त मण्डी परिसर से बाहर आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी, साथ ही कृषकों को मण्डी जाते समय अपने माल सत्यापन और वापस जाते समय बिक्री की रसीदों, बिल का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा.

उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अनुमत किए गए कार्यालयों को छोड़कर समस्त कार्यालय बंद रहेगें. उन्होंने जिले के सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए है. उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा.

धौलपुर में कोरोना गाइडलाइन की सख्त पालना कराने के निर्देश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जिला प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जाने के निर्देश दिए गए. इस क्रम में मंगलवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मनियां में बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया.

कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर गैर अनुमत 10 कपड़ा व्यापारियों, 10 ज्वेलरी और बर्तनो की दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई. सीज की गई दुकानों की सील तोड़कर नियमों की पालना नहीं करने वाले दुकानों को 51- 51 सौ रुपए का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए. इसके साथ ही दुकानों को सीज कर सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले दुकान संचालकों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन की शत प्रतिशत पालना नहीं कर आने वाले कार्मिकों सहित दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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