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दहेज हत्या मामले में ADJ ने लोभी सास को सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सजा

धौलपुर में एडीजे न्यायालय ने आठ वर्ष पुराने दहेज ह्त्या के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. इस मामले में मृतका नवविवाहिता के पति दीपक को वर्ष 2016 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हैं.

ADJ Court sentenced mother-in-law imprisonment, ADJ ने सास को सुनाई कारावास की सजा
ADJ ने सास को सुनाई कारावास की सजा

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Published : Jan 6, 2021, 3:01 PM IST

Updated : Jan 6, 2021, 3:47 PM IST

धौलपुर.जिले के एडीजे न्यायालय ने आठ वर्ष पुराने दहेज ह्त्या के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई हैं. बता दें कि इशी मामले में एक आरोपी को वर्ष 2016 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हैं.

ADJ ने सास को सुनाई कारावास की सजा

अपर लोक अभियोजक कृष्णकान्त शर्मा ने बताया कि जिले के निहालगंज थाना इलाके के बाग भवा साहब में वर्ष 2012 में हुई नवविवाहिता ऊषा की ह्त्या के मामले में एडीजे अनिल कुमार शर्मा ने सजा सुनाते हुए आरोपी सास मुन्नी देवी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

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एपीपी शर्मा ने बताया कि आगरा निवासी ऊषा की शादी धौलपुर निवासी दीपक के साथ वर्ष 2010 में हुई थी, लेकिन शादी के दो साल बाद विवाहिता की कैरोसिन डाल कर आग लगने से मौत हो गई. जिस मामले में विवाहिता के पिता ने अपने दामाद सहित अन्य के खिलाफ दहेज ह्त्या का मामला दर्ज कराया था. जिस मामले में आज एडीजे कोर्ट ने मृतका नवविवाहिता की सास मुन्नी देवी को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में मृतका नवविवाहिता के पति दीपक को वर्ष 2016 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हैं.

Last Updated : Jan 6, 2021, 3:47 PM IST

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