राजाखेड़ा (धौलपुर). महामारी अनुशासन पखवाड़े के दौरान गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें सील होने के बावजूद व्यापारियों की ओर से घरों पर स्थित गोदामों से बिक्री किये जाने की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गोदाम सील कर जुर्माना भी लगाया. संबंधित मामले को लेकर ईटीवी भारत ने 'रात के अंधेरे में गैर अनुमति श्रेणी की दुकानों से सामान निकाल रहे दुकानदार' शीर्षक से खबर प्रमुखता से दिखाई थी जिसके बाद उपखंड प्रशासन ने शनिवार को के बाजार में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गैर अनुमति श्रेणी की करीब 9 दुकानदारों पर 11-11 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए दुकान को आगामी आदेश तक सीज करने की कार्रवाई की है.
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प्रशासन ने दो दुकानों पर 2100-2100 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उन्हें भी आगामी आदेश तक सीज कर दिया है. वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र में व्यापारियों की ओर से घरों में स्थित गोदामों से बिक्री की जा रही थी. इस पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए उपखण्ड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल को मौके पर घरों की तलाशी के निर्देश दिए. इस दौरान यह सामने आया कि व्यापारी गैर अनुमत श्रेणी की दुकानें सील होने के बावजूद अपने घरों में स्थित गोदाम से सामान बेच रहे थे.
उन्होंने बताया कि दल ने करीब 9 गैर अनुमत दुकानदारों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, साथ ही घरों में स्थित गोदाम को सील करने की कार्रवाई गई. इसी क्रम में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर दीपक रेडीमेड पर 21 साै रुपये का जुर्माना लगाया व सोनू शूज दुकान पर पूर्व में लगी हुई सील टूटी मिलने पर जुर्माने की कार्रवाई की गई.