धौलपुर. जिला प्रशासन ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में खोले गए अनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सील किया है. जिला प्रशासन की गई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया. प्रशासन की ओर से जारी किए गए आदेश में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलने की छूट दी गई है. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आगामी आदेश तक दुकानों को सील किया है.
बता दें कि, जिले में पिछले 2 हफ्ते से लगातार कोरोना रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है. आंकड़ा अब 500 से पार हो गया है. जिसे लेकर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित इलाकों में कर्फ्यू लगाया है. प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में सिर्फ आवश्यक बस्तु, जिसमें मेडिकल स्टोर, राशन की दुकान और सब्जी विक्रेताओं को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की छूट दी गई है. लेकिन जिला प्रशासन की गाइडलाइन के विरुद्ध एरिया में अनावश्यक बस्तु की दुकानें जिसमें रेडीमेड स्टोर, जनरल स्टोर, सराफे की दुकान और कपड़ों की दुकानों को खोला जा रहा था. जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिल रही थी.