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धौलपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप - woman killed by inlaws for dowry in dholpur

धौलपुर में 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर सामने आई है. मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है.

ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप
ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप

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Published : Jul 30, 2023, 6:56 AM IST

Updated : Jul 30, 2023, 7:10 AM IST

विवाहिता की संदिग्ध मौत पर बाड़ी एसएचओ बोलते हुए

धौलपुर.जिले में बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव खानपुर मीणा में शनिवार को महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार विवाहित महिला की उम्र 25 साल है. इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवा दिया है. विवाहिता के मायके पक्ष के लोगों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराए जाने की संस्तुति की. साथ ही मोबाइल इन्वेस्टीगेशन टीम धौलपुर व एसएफएल टीम भरतपुर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए हैं.

बाड़ी सदर थाना में दर्ज मुकदमे के अनुसार, मृतका के पिता ने बताया कि 19 अप्रैल 2019 को पुत्री रवीना की शादी खानपुर मीणा गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह जाटव पुत्र विजेंद्र सिंह जाटव के साथ संपन्न की थी. शादी के वक्त हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि पति धर्मेंद्र समेत अन्य ससुराल पक्ष के लोग ₹100000 नकद अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे. दहेज नहीं लाने पर पुत्री रवीना के साथ मारपीट करते थे. बेटी ने मारपीट की घटना से मायके पक्ष के लोगों को अवगत कराया. समाज के पंच पटेलों को लेकर पंचायत का भी आयोजन कराया गया था. लेकिन ससुराली रोजाना परेशान कर उसे यातनाएं देते थे.

आरोप है कि 26 जून को रवीना की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई थी. जिससे घायल पुत्री की 28 जुलाई को मौत हो गई. पिता ने आरोप लगाया है ससुराली जनों ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या की है. उधर पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवाया,जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विवाहिता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर लाश को अंतिम संस्कार के लिए मायके पक्ष के लोगों को सुपुर्द किया है. पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर मुकदमा नंबर-258/2023 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 143 व 304 में मामला दर्ज कर मामले की जांच बाड़ी सर्किल ऑफीसर सुरेश कुमार डावरिया को सौंपी है.

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Last Updated : Jul 30, 2023, 7:10 AM IST

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