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पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष समेत पुत्र, भाई और एक अन्य को आजीवन कारावास, पीट-पीटकर की थी दलित बुजुर्ग की हत्या

धौलपुर की एससी-एसटी कोर्ट ने 23 नवंबर, 2019 को एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में दोषी भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा, उनके पुत्र आशीष लोधा, भाई महेंद्र सिंह एवं लोकमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई (4 including ex BJP leader got life imprisonment ) है.

4 including ex BJP leader got life imprisonment in old man beaten to death in Dholpur
पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष समेत पुत्र, भाई और एक अन्य को आजीवन कारावास, पीट-पीटकर की थी दलित बुजुर्ग की हत्या

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Published : Nov 21, 2022, 5:14 PM IST

धौलपुर. सोमवार को एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश ने दलित की हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उनके पुत्र-भाई समेत अन्य आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई (4 including ex BJP leader got life imprisonment) है. 23 नवंबर, 2019 खेत में बुजुर्ग की पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी.

एपीपी पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि 23 नवंबर, 2019 को बुजुर्ग बाबूलाल खेतों की जुताई करने गया था. पुराने विवाद को लेकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बांकेलाल लोधा उनके पुत्र आशीष लोधा, भाई महेंद्र सिंह एवं लोकमन लाठी-डंडा एवं सरियों से लैस होकर वहां पहुंच गए थे. आरोपियों ने बुजुर्ग की पीट-पीटकर निर्मम हत्या की थी. एपीपी ने बताया तत्कालीन समय पर मृतक बाबूलाल के पुत्र रजत कुमार ने नामजद आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया था.

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पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था. लेकिन आरोपी न्यायालय से जमानत पर चल रहे थे. उन्होंने बताया पुलिस ने गहन अनुसंधान के बाद पत्रावली को न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय में तमाम गवाह एवं सबूत के आधार पर चारों मुजरिमों को हत्या का दोषी माना गया. एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र सिंह मीणा ने चारों मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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