धौलपुर. जिले के बाड़ी उपखंड के एडीजे कोर्ट ने जमीन विवाद के एक मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी किया है. बता दें कि उक्त मामला बसईडांग थाना क्षेत्र के रजई गांव का है, जो 13 साल पुराना बताया जा रहा है.
एडीजे कोर्ट बाड़ी के अपर लोक अभियोजक मनोज परिहार ने बताया कि 3 मार्च 2007 को बसई डांग थाना क्षेत्र के रजई गांव निवासी रामजीलाल और उसके पुत्र खेतों पर सरसों काटने गए थे. इस दौरान दीवान के पुत्र रामबाबू, लक्ष्मण, गणेश, विशाल, बनवारी, भूरा, ध्रुव, साहब सिंह और अन्य ने उन पर हमला कर दिया और गोलियां चलाई. इस घटना में रामजीलाल की गोली लगने से मौत हो गई और उसका पुत्र घायल हो गया.
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उक्त घटना को लेकर रामजीलाल के बड़े पुत्र राकेश ने बसईडांग थाने में अपने पिता की हत्या का मामला दर्ज कराया था और नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. यह मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें सोमवार को 13 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
अपर लोक अभियोजक मनोज परिहार ने बताया कि एडीजे सुंदरलाल बंशीवाल ने अपने फैसले में 8 आरोपियों में से विशाल, बनवारी और भूरा पुत्र गण दिवान गुर्जर को हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों पर 5 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले में अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है.