धौलपुर:जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट (Rape accused sentenced to 20 years) ने कौलारी थाने में साल 2021 में दर्ज हुए 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बुधवार को सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने मामले में पीड़ित के होस्टाइल होने बाद सजा सुनाते हुए मुल्जिम मुरारी पुत्र विद्याराम को आईपीसी की धारा 376 और 3 व 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया.
विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके (Kaulari police station of Dholpur) का है, जहां 4 जून, 2021 को पशुओं के लिए खेत से चारा काटने गई नाबालिग के साथ मुल्जिम मुरारी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पीड़िता के चिल्लाने पर एक महिला को आता देख मुल्जिम मौके से फरार हो गया था, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मुरारी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उसे पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. वहीं, आरोपी जमानत पर चल रहा था.