राजस्थान

rajasthan

POCSO Court judgement: 9 साल के मासूम से अप्राकृतिक मैथुन के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

By

Published : Feb 14, 2023, 8:02 PM IST

धौलपुर के दिहौली में 9 साल के बालक के साथ कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

20 year jail to convict of unnatural sex with kid by POCSO court
POCSO Court judgement: 9 साल के मासूम से अप्राकृतिक मैथुन के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

धौलपुर.जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने दिहौली थाना इलाके में वर्ष 2021 में दर्ज हुए 9 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन के दुष्कर्मी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी को 60 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.

विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके का है. जहां एक परिवादी ने 6 अगस्त, 2021 को पुलिस थाना दिहौली पर मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि उसके 9 वर्षीय नाबालिग पुत्र को मुल्जिम रामदास पुत्र रामजीलाल अपनी दुकान में ले गया और उसके साथ जबरन गलत काम किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसन्धान शुरू किया. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि पीड़ित बालक के बयानों के आधार पर अप्राकृतिक मैथुन का मामला पाया गया.

पढ़ें:शर्मनाक: महिला कांस्टेबल ने पति पर लगाया दहेज के लिए अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप... कहा- काका ससुर भी करता था गंदी हरकत

पुलिस ने मुल्जिम रामदास को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया. मुल्जिम रामदास न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाह पेश किये गए. लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को मुल्जिम रामदास पुत्र रामजीलाल को आईपीसी की धारा 342, 377 और 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम को 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details