चूरू . राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत पद शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को जिला प्रमुख पद एवं जिला परिषद की सदस्यता से तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं.
राज्य सरकार ने चूरू जिला प्रमुख के पद से हरलाल सहारण को किया निलंबित - District Chief Haralal Saharaned
राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण को निलंबित कर दिया है.
हरलाल सहारण को पुलिस थाना कोतवाली चूरू द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 48 घंटे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण इस कृत्य के अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आने पर राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है. निलंबन काल में वे जिला परिषद के किसी कार्यवाही में भाग नहीं ले सकेंगे. राज्य सरकार ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिला प्रमुख का चार्ज नियमानुसार किसी अन्य व्यक्ति को दिलवाने के अब निर्देश जारी किए हैं.
गौरतलब है कि हरलाल सहारण पर फर्जी कूटरचित दस्तावेज लगा चुनाव लड़ने का आरोप था. जिसके बाद चूरू पुलिस ने 19 मई को जयपुर के जालुपरा से हरलाल सहारण को गिरफ्तार किया था. न्यायालय ने हरलाल सहारण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे. दो बार चूरू न्यालय में हरलाल सहारण की और से लगाई गई जमानत याचिका को न्यालय ने खारिज कर दिया था. जिसके बाद जोधुपर हाईकोर्ट से शुक्रवार को हरलाल सहारण को राहत मिली और कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार की.