चूरू. पंचायती राज चुनाव 2020 जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव जिले में चार चरणों मे होंगे. चुनावों के मध्यनजर जिले में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू की है. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आम चुनाव 2020 के दौरान जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगा दी गई है. निषेधाज्ञा 12 दिसंबर 2020 सवेरे 7:00 बजे तक लागू रहेगी.
जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावड़े की ओर से जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल बंदूक और अन्य किसी भी प्रकार के धारदार हथियार और अस्त्र-शस्त्र फर्सी, कृपाण, बर्छी, चाकू हथियार नहीं रख सकेगा.