चूरू. पॉक्सो कोर्ट ने जिले के एक गांव में 30 नवंबर को घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 6 दिनों के ट्रायल के बाद 7वें दिन फैसला सुना दिया है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने 21 वर्षीय आरोपी दयाराम को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
राजस्थान के न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला होगा, जिसमें पॉक्सो कोर्ट ने इतने कम दिनों में सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करते हुए लिखा कि दिन प्रतिदिन नाबालिग बच्चियां के साथ बढ़ रहे यौन अपराधों की घटनाओं को देखते हुए अभियुक्त किसी प्रकार की दया का अधिकारी प्रतीत नहीं होता. वहीं, चूरू के किसी भी वकील ने आरोपी दयाराम की पैरवी नहीं की.