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मदरसे में मासूम से कुकर्म करने वाले मौलवी को कोर्ट ने भेजा जेल

रतनगढ़ में 11 वर्षीय मासूम बालक से कुकर्म कर गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाले आरोपी मौलवी को सोमवार को रतनगढ़ पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. जहां न्यायालय ने आरोपी मौलवी इकबाल को जेल भेजने के आदेश दिए हैं.

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Published : May 13, 2019, 9:14 PM IST

मौलवी को कोर्ट ने भेजा जेल

चूरू.जिले के रतनगढ़ तहसील में मदरसे में मौलवी द्वारा मासूम बालक से कुकर्म करने के मामले में सोमवार को रतनगढ़ पुलिस ने आरोपी मौलवी इकबाल को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया. आरोपी मौलवी ने 11 वर्षीय बालक से शनिवार को इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया था.

मौलवी को कोर्ट ने भेजा जेल
जानकारी के अनुसार बालक ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण शनिवार को पहली बार घर के बाहर संचालित मस्जिद मुहम्मदी मदरसा मुहम्मदिया में पढ़ाई करने के लिए गया था. मदरसे की छुट्टी होने के बाद सभी बच्चे अपने-अपने घर चले गए, लेकिन मौलवी इकबाल निवासी बिगोद भीलवाड़ा ने बालक को फल देने के बहाने मदरसा में ही रोक लिया तथा उसके साथ कुकर्म किया. उसके बाद छात्र को इस बारे में किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

घटना के बाद बच्चा सहमा हुआ दोपहर में घर आया और खाना भी नहीं खाया. रात को पीड़ा होने पर उसके साथ हुई घटना की जानकारी उसने अपने परिजनों को दी तो परिजन रविवार सुबह मदरसा पहुंचे. मौलवी को उलाहना देने पर बढ़ती भीड़ को देख मौलवी मौके से फरार हो गया.
आरोपी के फरार होने के बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने आरोपी मौलवी को रतनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर मौलवी के खिलाफ धारा 377 व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया.

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