सादुलपुर (चूरू).राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक सेवा शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश अयूब खान की अध्यक्षता में किया गया. इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया. जिसमें 34 यूनिट रक्तदान किया गया और विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया.
बता दें कि इसके अलावा आधार कार्ड शिविर का भी आयोजन किया गया. मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्जवलन से प्रारम्भ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि विकास कुमार खंडेलवाल, प्रमुख सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर मौजूद रहे. साथ ही शिविर में शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउटस, गाईडस ने भागीदारी निभाई.
पढ़ेंः RCA पदाधिकारी बीसीसीआई की एजीएम से लौटे, कहा- जल्द ही जयपुर में होंगे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच
शिविर में राजस्व, नगरपालिका, पंचायत समिति, चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, विद्युत निगम के अधिकारियों ने भागीदारी निभाई और अलग अलग विभागों की ओर से स्टॉले लगाकर शिविर में आने वाले लाभार्थियों और पीड़ितों की समस्याओं का निराकरण किया गया. साथ ही रक्त जांच, एनसीडी चेकअप जांच के आयोजन के साथ रालसा की विभिन्न योजनाओं की वीडियोग्राफी के माध्यम से जानकारी दी गई.
इन्होंने किया सम्बोधित-
शिविर में जिला एवं सेशन न्यायाधीश अयूब खान ने सम्बोधित करते हुए कहा कि पीड़ित और समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना ही प्राधिकरण का मुल उद्देश्य है. साथ ही कहा कि पीड़ित और जरूरतमंद गरीब लोगों को पैसों के अभाव में न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है. वहीं नालसा और रालसा की विभिन्न योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, बालिका शिक्षा को बढावा देने और बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए सामाजिक कुरीतियों को त्यागने, स्वच्छ और स्वस्थ तथा शिक्षित समाज निर्माण करने की प्रेरणा दी.
विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के विकास कुमार खंडेलवाल ने कहा कि रालसा की विभिन्न योजनाओं को तहसील स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक नालसा की ओर से पीड़ित व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने जैसी योजनाओं पर जानकारी दी. साथ ही कहा कि अपराधी को भी अपने खर्च पर अधिवक्ता करने में असमर्थ हो तो उन अपराधियों को भी नालसा और रालसा की ओर से पैरवी के लिए वकील उपलब्ध करवाने की जानकारी दी.