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चूरूः कर्फ्यू में राहत, तीन घंटे के लिए खुली रह सकेगी कूलर-पंखे की दुकानें - चूरू में गर्मी

चूरू में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरु कर दिया है. ऐसे में जिला कलेक्टर ने कूलर और पंखों की दुकानें क्षेत्र में खोलने के आदेश दे दिए हैं. वहीं यह दुकानें दोपहर 2 से 5 बजे तक खुलेंगी.

कर्फ्यू में गर्मी से मिलेगी राहत, Relief from heat in curfew
कूलर-पंखे की दुकानें खुलेंगी

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Published : Apr 29, 2020, 12:57 AM IST

Updated : May 25, 2020, 5:29 PM IST

चूरू. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कर्फ्यू के दौरान आमजन को बड़ी राहत दी हैं. पिछले 28 दिनों से जारी कर्फ्यू के बाद अब बुधवार से चूरू और सरदारशहर के नगरीय क्षेत्रों में कूलर और पंखों की दुकानें खुल सकेंगी. दोपहर 2 से 5 बजे तक खुलने वाली इन दुकानों को कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी की पालना करनी होगी.

अप्रैल माह के अंत में गर्मी के तीखे तेवरों को देखते हुए यहां जिला कलेक्टर संदेश नायक ने चूरू और सरदारशहर के लोगों को कर्फ्यू में बड़ी राहत दी है. कर्फ्यू के 28वें दिन जिला कलेक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर बुधवार से कूलर और पंखों की आगामी आदेश तक दुकानें खोलने की अनुमति दी हैं.

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बता दें कि यहां एक अप्रैल को जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगाया था. जिसके बाद से ही यहां सभी तरह की दुकानें और सम्पूर्ण बाजार बंद था. जिला कलेक्टर ने यहां दो दिन पहले ही एक आदेश जारी कर 2 से पांच बजे तक किराना की दुकानें खोलने के आदेश दिए थे और मंगलवार को आदेश जारी कर अब कूलर और पंखे की दुकानें खोलने की अनुमति दी है.

लॉकडाउन और कर्फ्यू में आमजन घरों में कैद है तो भीषण गर्मी ने भी अब अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने दोनों ही कर्फ्यूग्रस्त इलाको में यह राहत दी हैं. वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिग का पालन भी दुकानदार को करवाना होगा और दुकान में हाथ धोने हेतु साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी.

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एक समय में दुकान पर 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ नहीं होगी, क्रेता विक्रेता दोनों को ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वहीं इस दौरान मुख्य बात यह है कि क्रेता को सामान पैदल ही लेकर आना होगा. किसी तरह के वाहन की अनुमति इस दौरान नहीं होगी. दुकानदार को कूलर की होम डिलीवरी करनी होगी, एक परिवार से एक ही व्यक्ति बाजार से सामान लेने हेतु अनुमति होगी. विक्रेता को अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा.

Last Updated : May 25, 2020, 5:29 PM IST

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