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चूरू: फर्जीवाड़ा करने के चलते ईमित्र संचालक को 5 हजार रुपए की शास्ति से किया दंडित - चूरू खबर

चूरू जिला मुख्यालय के डाक बंगले के पास स्थित विनायक ईमित्र संचालक को अनियमितता बरतना भारी पड़ गया. जिसके चलते संचालक को 5 हजार रुपए की शास्ति से दंडित किया गया है.

5 हजार रुपए की शास्ति, fine of Rs 5000
ईमित्र संचालक को दंड

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Published : Jan 22, 2020, 3:19 AM IST

चूरू. आवेदकों से निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने के चलते ईमित्र संचालक को 5 हजार रुपए की शास्ति से दंडित किया गया है. आरोपी ईमित्र संचालक फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड भी बना रहा था.

उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने बताया ईमित्र केंद्र की शिकायत प्राप्त होने पर एक जांच टीम गठित की गई. जिसने डाक बंगले के पास स्तिथ विनायक ईमित्र पर एक फर्जी ग्राहक बनाकर भेजा. बोगस ग्राहक का इशारा मिलते ही टीम ने मौके पर पहुँचकर फर्जीवाड़ा करते ईमित्र संचालक को रंगे हाथों पकड़ लिया.

फर्जीवाड़ा करने के चलते ईमित्र संचालक को 5 हजार रुपए की शास्ति से किया दंडित

वहीं जांच टीम की ओर से मामले में रिपोर्ट दी गई. जिसमें लिखा कि विनायक ईमित्र की ओर से आवेदकों से निर्धारित राशि से अधिक राशि ली जा रही है और फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड जारी कर जा रहे हैं. इस पर विनायक ईमित्र संचालक को पांच हजार रुपए की शास्ति से दंडित किया गया. साथ ही वोटर आईडी कार्ड बनाकर, देने के संबंध में कानूनी कार्रवाई किए जाने के लिए ब्लॉक प्रोग्रामर इंद्राज सिंह को निर्देशित किया गया है.

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उपखंड अधिकारी अवी गर्ग ने कहा कि जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देश पर आवेदकों से अवैध वसूली करने वाले ईमित्र संचालकों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा. आवेदकों से प्रमाण पत्रों पर निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूलने को गंभीरता से लिया जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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