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चूरू में पत्नी की हत्या मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास, कुल्हाड़ी से किया था गर्दन पर वार - Husband sentenced to life imprisonment

चूरू के लादडिया गांव में पत्नी की हत्या मामले में कातिल पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास (Husband sentenced to life imprisonment) की सजा सुनाई है. जिला एवं सेशन कोर्ट ने साल 2021 के मामले में आरोपी पति के खिलाफ सजा सुनाई है.

आरोपी पति को आजीवन कारावास
आरोपी पति को आजीवन कारावास

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Published : Dec 15, 2022, 7:51 PM IST

चूरू. जिले के दुधवाखारा थानार्न्तगत गांव लादडिया में मई 2021 में युवक ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काटकर नृशंस हत्या (Husband sentenced to life imprisonment) कर दी थी. आज इस मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी पति अमीलाल को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दुधवाखारा पुलिस को मृतका मुकेश का शव घर की छत पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला था जिसके गले पर धारदार हथियार से 2-3 वार किए हुए थे. 25 मई 2021 को मृतका मुकेश के पिता शिवलाल ने दुधवाखारा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी बेटी मुकेश की शादी 15 साल पहले लादडिया गांव के अमीलाल के साथ हुई थी. अमीलाल उसकी बेटी के साथ आए दिन झगड़ा करता था. इस वजह से उसकी बेटी मुकेश 2 महीने से पीहर आई हुई थी.

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25 मई को सुबह 7:00 बजे के करीब मुकेश के परिवार में बहन सुनीता ने सूचना दी कि रात को मुकेश को उसके पति अमीलाल ने कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला है. पिता शिवलाल ने मृतका के पति अमीलाल, जेठ महेन्द्र, जेठानी और गिरधारी नाम के व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने की जबकि मुस्तगीस की और से महेश प्रताप सिंह राठौड़ और सुरेश कल्ला ने की थी.

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