जोधपुर. फर्जी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जिला प्रमुख बनने के आरोपों के चलते गिरफ्तार हुए चूरू के जिला प्रमुख हरलाल सहारण को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. जस्टिस विजय विश्नोई की अदालत में सहारण की ओर से कहा गया कि वह बीते 5 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं और हर समय अनुसंधान के लिए उपलब्ध रहेंगे. ऐसे में उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखना न्यायोचित नहीं है. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला प्रमुख सहारण को जमानत पर छोड़े जाने के आदेश जारी कर दिए.
उल्लेखनीय है कि हरलाल सहारण के 2015 में जिला प्रमुख बनने के बाद ही चिमनाराम नामक व्यक्ति ने चुनौती दी थी. कोर्ट के नोटिस भी जारी हुए. जांच शुरू हो गई, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ चिमनाराम ने दुबारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया कि जांच में कोई प्रगति नहीं हो रही है.