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चूरू में बेटी से दुष्कर्म मामले में बाप को आजीवन कारावास - चूरू रेप न्यूज

चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2015 में महिला थाने में दर्ज हुआ था.

Rape of daughter, चूरू न्यूज

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Published : Sep 5, 2019, 9:43 PM IST

चूरू. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक कलयुगी पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई है. विशिष्ट पॉक्सो न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सैनी ने 2015 के इस मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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साल 2015 में चूरू के महिला थाने में मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के बारह गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है. बता दें कि आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था, जिससे उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी. जिसके बाद आरोपी अपने एक नाबालिग बेटी और बेटे के साथ रह रहा था.

चूरू में बेटी से दुष्कर्म मामले में बाप को आजीवन कारावास

पीड़िता के अनुसार आरोपी पिता ने पांच साल तक बेटी के साथ दरिंदगी की. पिता की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता भाई के साथ भाग कर जोधपुर पहुंच गए. जहां रेलवे के टीटी ने इन्हें पकड़ा और चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम को सुपुर्द किया. जब नाबालिग बेटी अपनी माँ से मिली तो उसने अपनी आपबीती बताई. जिसके बाद महिला थाना चूरू में यह मामला दर्ज हुआ.

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