चूरू.शहर में 8 मई को कोरोना वायरस के 2 संक्रमित मामले आने पर एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने शहर के 10 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कुल 8 वार्डों को कंटेनमेंट जोन से शिथिलता प्रदान की है. अब वार्ड 9 और 17 में ही कंटेनमेंट जोन रहेगा.
कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए वार्ड 9 और 17 के नागरिक अपने घरों में ही रहेंगे. कोई भी व्यक्ति बगैर परमिशन के इस क्षेत्र से न तो बाहर से आ सकेगा ना ही इस क्षेत्र से बाहर जा सकेगा, लेकिन चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एंबुलेंस और अन्य व्यक्ति को आदेश की पालना में आने-जाने की अनुमति दी गयी है. इनके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के आगमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.
नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी
वार्ड 9 और 17 के इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद नागरिकों को जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा. निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन की ओर से राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.