चूरू. जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर जिले में सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भंग न होने देने और आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से चूरु जिले में धारा 144 लागू की है.
आदेशानुसार चूरू जिले की सीमाओं के भीतर संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना कोई व्यक्ति या कोई संगठन, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली और जनसभा का आयोजन नहीं कर सकेगा. साथ ही आयोजन तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कर सकेंगे.