चूरू.जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रात्रि आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू के आदेश जारी किए है. उपखंड मजिस्ट्रेट के जारी आदेशों के अनुसार कर्फ्यू के दौरान यहां क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जनसाधारण का आना-जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.
चूरू में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रसाशन हरकत में आ गया है. प्रशासन ने यहां धारा 144 लगाते हुए रात आठ बजे से सुबह 7 बजे तक नगर परिषद क्षेत्र चूरू में पूर्णतया कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं. उपखंड मजिस्ट्रेट के अनुसार कर्फ्यू के दौरान क्षेत्र के व्यक्ति अपने आवास से बाहर नहीं निकलेंगे. यहां क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर लॉकिंग एरिया में जनसाधारण का आना-जाना प्रतिबंध कर दिया गया है. सिर्फ चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियां कर्फ्यू के दौरान संपर्ण बंद रहेगी. साथ ही आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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