चूरू.करीब दस साल बाद चूरू के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को तिहरे हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपियों ने साल 2010 में हीरा व्यवसायियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में चूरू की अपर जिला एवं सेशन न्यायधीश रंजना सराफ ने आरोपियों को शुक्रवार को सजा सुनाई है.
आरोपियों ने जयपुर निवासी हीरा कारोबारी सूरज सैनी, मुकेश और शैलेश के साथ 25 सितंबर को 25 लाख रुपये के हीरों की लूट की वारदात को अंजाम देकर तीनों को मौत के घाट उतार दिया था. जिसके बाद तीनों की लाशों को अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया था.
वहीं, सरदारशहर थाने में दर्ज मामले के आधार पर पुलिस ने कॉल डिटेल और लॉकेशन के आधार पर 28 और 29 सितंबर को सरदारशहर निवासी आरोपी दिलीप, दीनदयाल और गजानंद को गिरफ्तार कर न्यालय में चालान पेश किया और 40 गवाहों और बयानों के आधार पर न्यालय ने तीनों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया है.