सुजानगढ़ (चूरू). जिले में एक चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने आरोपी को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस लाख बीस हजार रुपए के जुर्माना लगाया है.
विनोद सोनी ने बताया कि भागुराम ने साल 2015 में परिवादी परमेश्वर कंदोई निवासी बीदासर से पांच लाख 20 हजार रुपए उधार लिए थे. जिनके बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिया था, जो कि समय पर बैंक में जमा दिया गया. भागुराम के खाते में जमा शेष नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गया. जिसके संबंध में 18/11/2015 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया गया.