राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

चेक अनादरण मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दो साल की सजा - सुजानगढ़ चेक अनादरण मामले में दो साल की सजा

चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने आरोपी भागुराम जाट को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. परिवादी से आरोपी ने पांच लाख बीस हजार रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिया था.

Sujangarh hindi news, Rajasthan news
सुजानगढ़ चेक अनादरण मामले में दो साल की सजा

By

Published : Dec 20, 2020, 7:06 PM IST

सुजानगढ़ (चूरू). जिले में एक चेक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने आरोपी को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस लाख बीस हजार रुपए के जुर्माना लगाया है.

सुजानगढ़ में चेक अनादरण मामले में दो साल की सजा

विनोद सोनी ने बताया कि भागुराम ने साल 2015 में परिवादी परमेश्वर कंदोई निवासी बीदासर से पांच लाख 20 हजार रुपए उधार लिए थे. जिनके बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिया था, जो कि समय पर बैंक में जमा दिया गया. भागुराम के खाते में जमा शेष नहीं होने के कारण चेक अनादरित हो गया. जिसके संबंध में 18/11/2015 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया गया.

यह भी पढ़ें.चूरू: महिला से गहने लूटने के आरोप में दो गिरफ्तार

दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट विनय कुमार सोलंकी ने आरोपी भागुराम जाट दुसाद निवासी बैरासर को दो साल कारावास और 10 लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. रस्म अदायगी नही होने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. परिवादी की और से एडवोकेट विनोद सोनी और स्वप्निल सोनी ने पैरवी की.

ABOUT THE AUTHOR

...view details