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प्रेमी युगल की हत्या के मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने 5 साल बाद सुनाया फैसला

चूरू के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने पांच साल बाद फैसला आया है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया. 19 दिसंबर 2014 को चूरू के कोतवाली थाने में प्रेमी युगल की हत्या का मामला दर्ज हुआ था. प्रेमी युगल हरियाणा के हिसार में मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था.

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ऑनर किलिंग मामले में पांच साल बाद सुनाया अपना फैसला...

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Published : Jan 7, 2020, 7:50 AM IST

चूरू.जिले के बहुचर्चित ऑनर किलिंग मामले में जिला एवं सेशन कोर्ट ने सोमवार को 5 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आरोपी जोगिंदर, कुलदीप, अनिल और रामहर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है.

बता दें कि 19 दिसंबर 2014 को चूरू के कोतवाली थाने में प्रेमी युगल की हत्या का मामला दर्ज हुआ था. हरियाणा के हिसार जिले के ढाणी पुरिया की कविता और ढाणी पाल के संजय की धारदार हथियारों से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. उनके शव चूरू के निकटवर्ती गांव ढाढ़र के पास कचरे के ढेर में से पुलिस ने बरामद किए थे.

ऑनर किलिंग मामले में पांच साल बाद सुनाया अपना फैसला...

मृतक संजय के परिजनों की रिपोर्ट पर चूरू के कोतवाली थाने में आरोपी कुलदीप, जोगेंद्र, अनिल और रामहर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था. हरियाणा के हिसार में मकान लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी युगल संजय गुर्जर जाति से जबकि कविता जाट जाति से थी.

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बता दें कि सभी आरोपी मृतका कविता के चचेरे और फुफेरे भाई थे. 5 साल चले इस मामले में जोगेंद्र पहले से ही जमानत पर चल रहा था. जबकि अन्य तीन न्यायिक अभिरक्षा में जेल में थे. कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है.

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