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चूरू: कोरोना मरीजों को बगैर कलेक्टर आदेश के नहीं किया जाएगा रेफर

चूरू में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रेफर करने को लेकर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताई है. कलेक्टर ने आदेश दिया है कि बिना उनके आदेश के पॉजिटिव मरीजों को रेफर न किया जाए.

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संक्रमितों को रेफर करने को लेकर जिला कलेक्टर का आदेश

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Published : Aug 30, 2020, 8:10 AM IST

चूरू.जिले में कोरोना के रेफर मामलों को लेकर अब जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गंभीर नजर आ रहा है. जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने सीएमएचओ से साफ कहा है कि अब उनके संज्ञान में लाए बिना और उनके आदेश के बगैर पॉजिटिव मरीजों को चूरू से रेफर नहीं किया जाएगा.

संक्रमितों को रेफर करने को लेकर जिला कलेक्टर का आदेश

शनिवार को जिला मुख्यालय के बीसीएमओ दफ्तर में आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पताल संचालकों के साथ COVID-19 की रोकथाम को लेकर और निजी अस्पताल संचालकों की ओर से कोविड केयर केंद्र के लिए जगह और बेड उपलब्ध करवाने को लेकर बैठक हुई. जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गावंडे ने CMHO से कहा कि मामूली संक्रमण पर मरीज को यहां से रेफर करोगे तो यहां के स्टाफ की योग्यता का पता कैसे चलेगा.

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कलेक्टर ने कहा कि यहां डेडीकेटेड अस्पताल बनाने से मरीजों को क्या लाभ मिलेगा. सीएमएचओ डॉ. बीएल सर्वा ने बताया कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की कलेक्टर और सीएमएचओ के साथ हुई वीसी के बाद हुई बैठक में जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल के संचालक मौजूद रहे.

जिला कलेक्टर की मौजूदगी में हुई निजी अस्पताल संचालकों के साथ इस बैठक में निजी अस्पताल यूनियन की ओर से 50 बेड के कोविड केयर केंद्र के लिए आदर्श नर्सिंग संस्थान भवन देने की सहमति हुई. इस नए केंद्र के संचालन के लिए चिकित्सा विभाग अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा और यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जाएगा.

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